दिल्ली की सड़कों पर सफ़र करने वालों के लिए ट्रैफिक जाम से रोजाना रुबुरु होना एक आम बात है, लेकिन दिल्ली की सड़कों को जाम से मुक्ति देने और नागरिकों को सड़क पर बेहतर सुरक्षा मुहैय्या कराने हेतु दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में एक नया नियम लागू किया गया है.
इस नियम के लागू होते ही दिल्ली की 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट, डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ सभी भारी वाहन सिर्फ बस लेन में ही चलेंगे. इस नियम का उल्लंघन करने पर बस अथवा अन्य भारी वाहन चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है.
परिवहन विभाग के इस नियम के अनुसार, वाहनों के लिए सीधी लेन में चलने के नियम शुरू हो गए हैं. अभी यह नियम सिर्फ बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों पर ही लागू है, लेकिन 15 दिन बाद इसको सब वाहनों पर लागू कर दिया जाएगा.
इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्स्मेंट टीम, डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है.
हालाँकि गौरतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर बस लेन में घुसता है, तो उसको पहला जुर्माना 5 हजार रुपये तक देना पड़ेगा.
अभी इस नियम को महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर के रूट पर लागू किया गया है.