हिजाब की “मुस्कान” के बहाने अलकायदा चलाना चाह रहा अपनी “आतंक की दुकान” !

अल कायदा के मुखिया अल-जवाहिरी ने वीडियो जारी करके कर्नाटक हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अल कायदा की एंट्री करवा दी, इस हिजाब विवाद के कारण सुर्खियों में आई मुस्कान खान को अल कायदा सरगना ने महान गर्ल बताया, मुस्कान की तारीफ में जवाहिरी ने कविता भी पढ़ी ।

कर्नाटक में हिजाब विवाद के मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा और देश भर में हिजाब को लेकर कई जगह प्रदर्शन भी हुए, इस सबके के दौरान अब हिजाब को वैश्विक मुद्दा बनाने की पहल शुरू हो चुकी है, हिजाब विवाद में वैश्विक आतंकवादी समूह अलकायदा भी कूद पड़ा है

अलकायदा के सरगना अयमान अल-जवाहिरी ने भारतीय मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हुए एक विडियो जारी किया है, जिसमें वह भारतीय मुस्लिमों को हिजाब पहनने के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसा रहा है

इस हिजाब विवाद के कारण सुर्खियों में आई मुस्कान खान को अल कायदा सरगना ने महान गर्ल बताते हुए मुस्कान की तारीफ में कविता पढ़ रहा है,आपको बता दें कि यह वही मुस्कान खान है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मुस्कान ने ही जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ के सामने अल्लाह-हू-अकबर चिल्लाया था।

जेहादी आतंकी अल-जवाहिरी का दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए उसे मुस्कान खान के बारे में जानकारी मिली । वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुस्कान के पक्ष में कविता पढ़ने का फैसला किया है। हिजाब विवाद पर उसने माँग की है कि दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें, जो इसको पहनने के लिए लड़ रही हैं।

जवाहिरी का कहना है कि फ्रांस, मिस्र और हॉलैंड इस्लाम विरोधी देश हैं। जवाहिरी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी आलोचना की है क्यूंकि इन दोनों देशों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जवाहिरी ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की की मौत के बाद अलकायदा की कमान अपने हाथ में ली थी ।2011 में वह अल कायदा का मुखिया बना। दुनिया भर में कई जगह हुए आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ माना जाता है। जवाहिरी अमेरिका के 9/11 हमले का आरोपी है। अल-जवाहिरी का यह नया वीडियो आने के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी हरकत में आ गई है।

कर्नाटक हाईकोर्ट से मामला खारिज होने के बाद हिजाब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कहीं, पहली- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते

हिजाब के पक्ष में मांग कर रही लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here