आरबीआई ने गुजरात के इन तीन बैंकों पर लिया एक्शन, ठोका 2 लाख रुपये तक का जुर्माना

बीते कुछ समय से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने तमाम बैंकों पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले में एक्शन ले रहा है। इन बैंकों का नियमों को उल्लंघन करने पर शक्ति दिखाते हुए भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है।

इन बैंकों पर लिया आरबीआई ने एक्शन

सब से पहले आरबीआई ने गुजरात के बैंक कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड पर 200000 का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के चलते पता लगा है कि बैंक ने डिपाजिट एजुकेशन और जागरूकता फंड में 10 साल से अधिक समय से बकाया कई खातों में बैलेंस राशि का ट्रांसफर नहीं किया है इसके चलते बैंक को कई बार नोटिस भी भेजा गया था लेकिन फिर भी नियमों का उल्लंघन करने पर इस बार बैंक के खिलाफ यह नोटिस जारी किया और इसका कारण पूछा गया। आरबीआई की ओर से कहा गया कि उपयुक्त कारण ना बता पाने और इस संबंध में जारी रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुपालन में कमी के चलते बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

दूसरे नंबर पर गांधीधाम मार्केट आइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹50000 और तीसरे बैंक मेघराज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 25000 तक का जुर्माना लगाया गया है। इन बैंकों पर आरोप है कि बैंक ने से लोन मंजूर किए थे, जिसमें निर्देशकों के रिश्तेदार जमानत वगैरा के रूप में शामिल किए गए थे।

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई का असर ग्राहकों पर बिल्कुल नहीं लगाता नियमों के अनुपालन में कमियों को लेकर बैंको पर शख्ती दिखा रहा है, जो की एक जागरूकता के तौर पर भी काम करेगा।

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