दिल्ली सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर भारी छूट दिए जाने से दिल्ली में एक बार फिर से शराब सस्ती होने जा रही है, दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के एम आर पी पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी है, इस वजह से दिल्ली में एक बार फिर से शराब के दामों में भारी डिस्काउंट मिल रहा है
दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के तहत शराब की बिक्री पर यह छूट की अनुमति नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दी गई है
इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसधारी सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि “आयुक्त, आबकारी ने दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्देश दिया कि दिल्ली में लाइसेंसधारी शराब विक्रेता शराब बिक्री के अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट या रियायतें दे सकते हैं।”
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि “जनहित में, सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सरकार किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी और दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देना सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी।”
गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने के कारण और कोरोना की रोकथाम से जुड़े नियमों में बरती जा रही लापरवाही के मद्देनजर दिल्ली आबकारी विभाग ने 28 फरवरी को दिल्ली में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट व बिक्री की योजनाओं पर रोक लगा दी थीं