Azaan Vs Hanuman Chalisa: सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस रिमांड की याचिका खारिज कर दी और नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को रविवार को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस रिमांड की याचिका खारिज कर दी और नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पुलिस ने कोर्ट से दंपति की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी।
राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चेंट, अदालत के 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उनकी जमानत अर्जी दाखिल कर रहे हैं।
पुलिस को 27 अप्रैल तक जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
मर्चेंट ने यह भी कहा, “दूसरे पक्ष के खिलाफ नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पीएस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद, पुलिस द्वारा नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ एक दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी 353 आईपीसी का आरोप लगाया गया। “
उन्होंने आगे कहा, “पहली बार सरकारी वकील प्रदीप घरात ने जाहिर तौर पर पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124ए के तहत आता है, जो देशद्रोह है.”
रिजवान ने कहा, “जब हमें रिमांड आवेदन के उस विशेष हिस्से या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाया गया था, जो राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए आरोपी द्वारा कहे गए थे, तो वह बुरी तरह विफल रहे।”
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ रद्द करने के बाद शनिवार को उनके खार आवास से उनकी गिरफ्तारी के बाद यह मामला आया है।
मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम को विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी, सांसद नवनीत राणा को उपनगरीय खार में उनके घर से बाहर निकालने के बाद “विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने” के आरोप में गिरफ्तार किया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को रद्द करने के कुछ घंटों बाद यह घटनाक्रम सामने आया।
राणा पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
खार पुलिस थाने में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और अमरावती जिले के बडनेरा से विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री ठाकरे, शिवसेना सांसद संजय राउत और शिवसेना नेता व राज्य परिवहन मंत्री अनिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
इस महीने की शुरुआत में, रवि राणा ने मांग की थी कि सीएम ठाकरे, जो शिवसेना प्रमुख हैं, हनुमान जयंती पर अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और घोषणा की कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं, तो वह मातोश्री जाएंगे और इसका पाठ करेंगे।
लेकिन जैसे ही उनकी घोषणा पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की कड़ी प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने शनिवार की सुबह घोषणा की कि वह और उनकी पत्नी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न करने के लिए उनकी योजना को रद्द कर रहे हैं।
लेकिन उनके पीछे हटने के बावजूद, एक और हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ, जब सेना के कार्यकर्ताओं ने उपनगरीय खार में उस इमारत की घेराबंदी कर दी, जहां दंपति रह रहे थे, और कहा कि राणाओं को तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि वे मातोश्री, उनके “मंदिर” का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगते।
शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भी सुबह बैरिकेड्स तोड़कर इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।